{"_id":"5e2c91058ebc3e4b0d6bdabe","slug":"former-mp-saeeduzzaman-surrendered-in-court-with-son-muzaffarnagar-news-mrt4657554147","type":"story","status":"publish","title_hn":"कवाल कांड:- शहीद चौक की सभा का मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कवाल कांड:- शहीद चौक की सभा का मामला
विज्ञापन
पूर्व सांसद सईदुज्जमां ने किया बेटे संग कोर्ट में सरेंडर
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के विरोध में खालापार के शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां ने अपने बेटे सलमान सईद के साथ अदालत में सरेंडर किया। बाद में जमानत दाखिल करने पर अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। दोनों के गैर जमानती वारंट जारी थे। इस मामले में आरोप तय करने के लिए कोर्ट में 27 जनवरी की तारीख लगी है।
कवाल कांड को लेकर साढ़े छह साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक वर्ग की सभा हुई थी। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा का मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया, जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्वगृह राज्यमंत्री एवं पूर्व कांग्रेस सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद के अलावा असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी,नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण के मामले में शासन से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। उक्त आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण अदालत से गत वर्ष गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। अब इस मामले की सुनवाई यहां एडीजे-चार कोर्ट में चल रही है। बीते एक माह में पूर्व सांसद सईदुज्जमां और उनके बेटे सलमान सईद को छोड़कर बाकी आठ आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल करा लिए थे। एडीजीसी सुभाष सैनी ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व सांसद सईदुज्जमां और उनके बेटे सलमान सईद ने अदालत में सरेंडर किया है। बाद में अदालत से उन्हें 25- 25 हजार रुपये की जमानत दाखिल करने पर रिहा किया गया। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 27 जनवरी की तारीख लगा रखी है।
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के विरोध में खालापार के शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां ने अपने बेटे सलमान सईद के साथ अदालत में सरेंडर किया। बाद में जमानत दाखिल करने पर अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। दोनों के गैर जमानती वारंट जारी थे। इस मामले में आरोप तय करने के लिए कोर्ट में 27 जनवरी की तारीख लगी है।
कवाल कांड को लेकर साढ़े छह साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक वर्ग की सभा हुई थी। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा का मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया, जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्वगृह राज्यमंत्री एवं पूर्व कांग्रेस सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद के अलावा असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी,नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण के मामले में शासन से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। उक्त आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण अदालत से गत वर्ष गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। अब इस मामले की सुनवाई यहां एडीजे-चार कोर्ट में चल रही है। बीते एक माह में पूर्व सांसद सईदुज्जमां और उनके बेटे सलमान सईद को छोड़कर बाकी आठ आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल करा लिए थे। एडीजीसी सुभाष सैनी ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व सांसद सईदुज्जमां और उनके बेटे सलमान सईद ने अदालत में सरेंडर किया है। बाद में अदालत से उन्हें 25- 25 हजार रुपये की जमानत दाखिल करने पर रिहा किया गया। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 27 जनवरी की तारीख लगा रखी है।
विज्ञापन