फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Forest department accepted Islam as gardener after coming of age

लंबी लड़ाई के बाद मिला इंसाफ: उम्र गुजर जाने के बाद वन विभाग ने इस्लाम को माना माली

Tue, 14 May 2024 03:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 14 May 2024 03:10 AM IST
सार

शहर के सरवट निवासी मोहम्मद इस्लाम को एक अगस्त 1991 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।

विज्ञापन
Forest department accepted Islam as gardener after coming of age

विस्तार

मुजफ्फरनगर नौकरी से निकाले गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इंसाफ मिल गया। वन विभाग ने कर्मचारी मोहम्मद इस्लाम को समूह घ माली के पद पर विनियमित कर दिया। लेकिन बहाली होने से पहले ही 30 जून 2023 को माली सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुका है। करीब 12 साल नौकरी से बाहर रखा गया। कर्मचारी की विभाग से मिलने वाले वेतन और अन्य भत्ते की उम्मीद जगी है।

विज्ञापन


शहर के सरवट निवासी मोहम्मद इस्लाम ने सितंबर 1987 में वन विभाग में सेवा शुरू की थी। एक अगस्त 1991 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारी ने लेबर कोर्ट सहारनपुर में वाद दाखिल किया। श्रम न्यायालय ने 13 नवंबर 1997 को हटाए जाने की तिथि से सेवा में निरंतरता का लाभ देते हुए 50 प्रतिशत वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिए।

विज्ञापन

फैसले के विरुद्ध वन विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिन्हें 30 अप्रैल 2007 को खारिज कर दिया गया। विभाग ने इस्लाम को कर्मचारी नहीं माना और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2023 को कर्मचारी को विनियमित करने के आदेश जारी किए। कर्मचारी ने 15 मई और 17 जून को विभाग में प्रत्यावेदन किया। हाईकोर्ट के आदेशों के विभाग पर अवमानना का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया।

मुख्य वन संरक्षक प्रशासन लखनऊ ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने वाले लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा। अब डीएफओ कन्हैया पटेल ने आदेश जारी कर मोहम्मद इस्लाम को 12 सितंबर 2012 से 30 जून 2023 तक विनियमित कर दिया। लंबी कानूनी और विभागीय लड़ाई के दौरान ही कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने की आयु पूरी हो चुकी है। लगभग 12 साल तक कर्मचारी को नौकरी से बाहर रखा गया।

नियमों से दिया जाएगा लाभ : कन्हैया पटेल
सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभागीय निदेशक कन्हैया पटेल का कहना है कि मोहम्मद इस्लाम को विभागीय नियमों के अनुसार विनियमितीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग के नियमों के अनुसार उन्हें लाभ प्रदान किए जाएंगे।
 
हक के लिए किया लंबा संघर्ष : इस्लाम
सरवट निवासी मोहम्मद इस्लाम का कहना है कि हक पाने के लिए उसने लंबा संघर्ष किया। विभागीय और कानूनी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उम्मीद है कि उन्हें विभाग के नियमों का लाभ मिलेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed