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Muzaffarnagar News: कच्ची शराब बनाने की दोषी दो महिलाओं को पांच-पांच साल की सजा

Tue, 20 Jun 2023 08:15 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jun 2023 08:15 PM IST
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Five years imprisonment to two women guilty of making raw liquor
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र में 14 साल पहले कच्ची शराब बनाने के मामले में दो महिलाओं को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।


एडीजीसी फौजदारी रविंदर नागर ने बताया कि चरथावल क्षेत्र के चौकड़ा से कुटेसरा जाने वाले मार्ग पर 25 अक्तूबर 2009 को पुलिस ने जंगल में चेकिंग अभियान चलाया। कच्ची शराब बनाते हुए आरोपी बाला और सुधा को पकड़ा था। कच्ची शराब बनाने की भट्टी और अन्य सामान पकड़ा गया था। पुलिस ने दोनेां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने की। दोनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
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