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बिना मास्क के दूसरी बार में दस गुना जुर्माना

Tue, 20 Apr 2021 10:46 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Apr 2021 10:46 PM IST
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Fines will be levied without mask
बिना मास्क निकले तो कटेगा चालान
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मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि शासन के निर्देश पर बिना मास्क के चलने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पहली बार पकडे़ जाने पर एक हजार और दूसरी बार में दस हजार का जुर्माना देना होगा।

डीएम ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर निकलते समय मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा-स्कार्फ न पहनने पर उसे सीधा दंडित किया जाएगा। प्रथम बार के लिए जुर्माना एक हजार रुपये होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना दस हजार रुपये देना होगा। किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर उससे पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट भी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।
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