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नावला के तिहरे हत्याकांड में पिता-पुत्रों को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नावला गांव के सनसनीखेज हत्याकांड में पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सगे भाइयों के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया था। एडीजे-10 अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी कुलदीप कुमार और अभियोजन के अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने बताया कि 21 फरवरी, 2014 को नावला गांव निवासी लाल सिंह पुत्र हरि सिंह अपने बेटों सतीश, अमरीश के साथ सुबह साढ़े छह बजे खेत पर काम करने गया था। जमीन के विवाद में लाल सिंह का अपने सगे भाई प्रमोद के साथ विवाद हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।
इसी दौरान प्रमोद और उसके बेटों आदित्य व अमित ने लाल सिंह और उसके बेटों पर हमला कर गोली मारकर हत्या कर दी। शाहपुर के चांदपुर निवासी प्रमोद पुत्र मंगत सिंह ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 अशोक कुमार ने की। बुधवार को अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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तीनों आरोपियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त आदित्य, अमित को 25 आर्म्स एक्ट में दो साल और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किए गए।
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डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी कुलदीप कुमार और अभियोजन के अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने बताया कि 21 फरवरी, 2014 को नावला गांव निवासी लाल सिंह पुत्र हरि सिंह अपने बेटों सतीश, अमरीश के साथ सुबह साढ़े छह बजे खेत पर काम करने गया था। जमीन के विवाद में लाल सिंह का अपने सगे भाई प्रमोद के साथ विवाद हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।
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इसी दौरान प्रमोद और उसके बेटों आदित्य व अमित ने लाल सिंह और उसके बेटों पर हमला कर गोली मारकर हत्या कर दी। शाहपुर के चांदपुर निवासी प्रमोद पुत्र मंगत सिंह ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 अशोक कुमार ने की। बुधवार को अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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तीनों आरोपियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त आदित्य, अमित को 25 आर्म्स एक्ट में दो साल और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किए गए।