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Muzaffarnagar News: भड़काऊ भाषण के मुकदमे में पूर्व विधायक संगीत सोम दोषमुक्त
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कोर्ट में पेशी पर पहुचें पूर्व विधायक संगीत सोम।
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। खतौली में 15 साल पहले शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को दोषमुक्त करार दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने यह फैसला सुनाया है।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल, ठाकुर कंवरपाल सिंह और तरसपाल पुंडीर ने बताया कि मेरठ की सरधना सीट से भाजपा के पूर्व विधायक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। अप्रैल 2008 में शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा ने संगीत सोम पर खतौली की रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। शिव सेना के नेता का कहना था कि संगीत सोम ने शिवसेना एवं शिव के प्रमुख रहे बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विद्वेष फैलाने का काम किया है। यही नहीं रैली स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने की बात भी कही थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 में चल रही थी। बुधवार को प्रकरण में पूर्व विधायक पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक को दोषमुक्त करार दिया है।
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मुजफ्फरनगर। खतौली में 15 साल पहले शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को दोषमुक्त करार दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने यह फैसला सुनाया है।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल, ठाकुर कंवरपाल सिंह और तरसपाल पुंडीर ने बताया कि मेरठ की सरधना सीट से भाजपा के पूर्व विधायक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। अप्रैल 2008 में शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा ने संगीत सोम पर खतौली की रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। शिव सेना के नेता का कहना था कि संगीत सोम ने शिवसेना एवं शिव के प्रमुख रहे बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विद्वेष फैलाने का काम किया है। यही नहीं रैली स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने की बात भी कही थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 में चल रही थी। बुधवार को प्रकरण में पूर्व विधायक पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक को दोषमुक्त करार दिया है।
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