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पंचायत चुनाव पद के प्रत्याशियों के खास खबर
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ग्राम पंचायत चुड़ियाला का चुनाव नौ मई को
मुजफ्फरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उप्र द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में विकास खंड जानसठ की ग्राम पंचायत चुड़ियाला के प्रत्याशी अरुणा रानी पत्नी ओंजनेन्द्र उर्फ कैनेडी चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान की मृृत्यु 24 अप्रैल 2021 को होने के कारण निवार्चन अधिकारी जानसठ द्वारा प्रधान पद का मतदान रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत चुड़ियाला विकास खंड जानसठ के प्रधान पद पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नामांकन का समय 30 अप्रैल 2021 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 30 अप्रैल 2021 को अपराह्न 5 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवार वापस लेने का दिनांक एक मई 2021 को पूर्वाह्न आठ बजे से अपराह्न 3 बजे तक, प्रतीक चिन्ह आवंटन एक मई अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान 9 मई को पूर्वाह्न सात बजे से अपराह्न छह बजे तक होगा एवं मतगणना 11 मई पूर्वाह्न आठ बजे से मतगणना कार्य समाप्ति तक होगी।
उन्होंनेे बताया कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिनका नाम निर्देशन मतदान रद्द किए जाने के समय वैध रहा हो पुन: निर्देशन आवश्यक नहीं होगा।
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मुजफ्फरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उप्र द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में विकास खंड जानसठ की ग्राम पंचायत चुड़ियाला के प्रत्याशी अरुणा रानी पत्नी ओंजनेन्द्र उर्फ कैनेडी चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान की मृृत्यु 24 अप्रैल 2021 को होने के कारण निवार्चन अधिकारी जानसठ द्वारा प्रधान पद का मतदान रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत चुड़ियाला विकास खंड जानसठ के प्रधान पद पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नामांकन का समय 30 अप्रैल 2021 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 30 अप्रैल 2021 को अपराह्न 5 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवार वापस लेने का दिनांक एक मई 2021 को पूर्वाह्न आठ बजे से अपराह्न 3 बजे तक, प्रतीक चिन्ह आवंटन एक मई अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान 9 मई को पूर्वाह्न सात बजे से अपराह्न छह बजे तक होगा एवं मतगणना 11 मई पूर्वाह्न आठ बजे से मतगणना कार्य समाप्ति तक होगी।
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उन्होंनेे बताया कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिनका नाम निर्देशन मतदान रद्द किए जाने के समय वैध रहा हो पुन: निर्देशन आवश्यक नहीं होगा।