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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - दहेज हत्या में सास-ससुर को आठ-आठ साल का कारावास

Sat, 04 Nov 2023 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Sat, 04 Nov 2023 12:35 AM IST
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Eight years imprisonment to mother-in-law and father-in-law in dowry murder
--------- बड़ौत के लिए खास
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- भौराकलां गांव में जुलाई 2010 में जहर देकर की गई थी विवाहिता की हत्या

अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता की जहर देकर हत्या के मामले में दोषी सास-ससुर को आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला और वादी के अधिवक्ता विनोद कुमार बालियान ने बताया कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर निवासी मेनका का विवाह तीन फरवरी 2008 को भौराकलां निवासी अजेंद्र के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी। कुछ महीने बाद ही बड़ौत कोतवाली में में अजेंद्र के खिलाफ ससुराल पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था। लेकिन इसके बाद सामाजिक समझौता हुआ और मेनका वापस अपनी ससुराल भौराकलां आ गई थी।
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वादी इंद्रपाल ने मुकदमा दर्ज कराया कि चार जुलाई 2010 को जहरीला पदार्थ देकर मेनका की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति अजेंद्र, ससुर तेजपाल और सास निर्मला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में हुई। दोषी ससुर तेजपाल और सास निर्मला को अदालत ने आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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