फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Criminal imprisonment for three years

कुकर्मी को तीन साल कैद की सजा

Sat, 21 Nov 2020 11:41 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2020 11:41 PM IST
विज्ञापन
Criminal imprisonment for three years
कुकर्मी को तीन साल की कैद
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। गांव सुल्तानपुर में 16 साल पहले पालतू बकरी के साथ कुकर्म करने के दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परवेंद्र सिंह ने तीन साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस घटना में बकरी की मौत हो गई थी, जिसके दो आरोपी आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके।

बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर निवासी अकरम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 25 नवंबर 2004 की रात वह परिजनों के साथ घर में सोया था। देर रात करीब ढाई बजे आहट होने पर वह उठा तो घर में तीन लोग देखे। इनमें से एक घर से बर्तन चोरी कर रहा था। एक अन्य युवक उसकी पालतू बकरी के साथ कुकर्म कर रहा था। वहीं, तीसरे आरोपी ने बकरी की गर्दन दबाई हुई थी। उसके शोर मचाने पर फैजान और असहान वहां से फरार हो गए, जबकि गांव उमरपुर निवासी इंतजार को रंगेहाथ पकड़ लिया गया। अकरम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इंतजार को जेल भेज दिया था, जबकि अन्य दोनों आरोपी आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। जेल जाने के कुछ समय बाद इंतजार जमानत पर बाहर आ गया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परवेंद्र सिंह के समक्ष हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि मामले में दो लोगों की गवाही के बाद इंतजार ने दो साल पूर्व अपना जुर्म कुबूल कर लिया था, जिस पर उसे जेल भेज दिया गया था, तभी से इंतजार जेल में बंद है। सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट परवेंद्र सिंह ने इंतजार को बकरी के साथ कुकर्म व चोरी का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल कैद के साथ ही डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई। इंतजार पिछले दो साल से जेल में बंद हैं, इसके चलते उसे अब केवल एक साल की और सजा काटनी होगी। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed