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लूट और हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद  

Fri, 21 Oct 2016 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Fri, 21 Oct 2016 12:34 AM IST
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Robbing and killing two people in life
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
सात साल पुराने मामले में अदालत ने ट्रक लूटकर ड्राईवर की हत्या करने वाले दो हत्यारों को कठोर आजीवन कारावास की सजा के अलावा दोनों पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ड्राइवर की लाश जिले के रामराज थाने के देवल गांव के जंगल से बरामद हुई थी। 
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हरियाणा के जनपद गुड़गांव के सेक्टर 17 थाने पर वादी रामचन्द्र पुत्र सुन्दर लाल निवासी ककरौला ने 14 अप्रैल 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने गुड़गांव के सेक्टर 17 में रोडी बदरपुर का कारोबार किया हुआ है। गत रात उसने रोड़ी से लदा एक ट्रक सराय काले खां दिल्ली भेजा था, जिसमें अरविन्द पुत्र लाल सिंह और बिरजू पुत्र शीतल ड्राईवर थे। ट्रक दिल्ली नहीं पहुंचा और न ही वापस आया।
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इसके बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की तो जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज के ग्राम देवल के जंगल से एक लाश बरामद की गई। जिसकी पहचान अरविंद के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस ने 15 अप्रैल को दूसरे ड्राइवर बिरजू उर्फ अभिमन्यु पुत्र शीतल निवासी रायबरेली और निशान सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी नांगल थाना दुरागल जनपद गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार कर ट्रक बरामद कर लिया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमवीर सिंह की अदालत संख्या 9 में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अंजुम खान ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए 8 गवाह पेश करते हुए अपनी दलील व सुबूत दिए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील और सुबूतों के साथ गवाहों के बयान पर गौर करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए धारा 364 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 394 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 302 /34 के तहत कठोर आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 के तहत तीन वर्ष का कारावास, 5 हजार का जुर्माना, धारा 411 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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