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राधा रानी हत्याकांड: अदालत ने पुत्रवधू को प्रेमी सहित सुनाई उम्रकैद की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया

Mon, 13 Sep 2021 10:59 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 13 Sep 2021 10:59 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में अदालत ने राधा रानी हत्याकांड के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यही नहीं कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Muzaffarnagar Radha Rani murder Case: The court has sentenced to life imprisonment the woman and her lover
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

विस्तार

मुजफ्फरनगर में राधा रानी हत्याकांड में एडीजे प्रथम कोर्ट ने मृतका की पुत्रवधू भावना को उसके प्रेमी मोहित सहित आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मोहित शातिर अपराधी है। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए चार आरोपियों को बरी कर दिया है।

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नई मंडी कोतवाली में 11 नवंबर 2017 को एटूजेड कॉलोनी निवासी आशीष कुमार सिंघल ने अपनी मां राधा रानी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में उसने बताया था कि उसका अपनी पत्नी भावना निवासी गांधीनगर से तलाक का मुकदमा चल रहा है। उसने बताया था कि उसकी मां दूध लेने जा रही थी। इसी दौरान एटूजेड रोड पर बाइक सवारों ने उसकी मां राधा रानी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपनी पत्नी भावना के अलावा उसके भाई रजत और पिता मदनलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि भावना के शातिर अपराधी मोहित, निवासी भटोड़ा थाना सिखेड़ा के साथ संबंध हैं, जिसका उसकी सास राधा रानी विरोध करती थीं। इसके चलते राधा रानी की हत्या की गई। पुलिस ने भावना के भाई और पिता का नाम जांच में निकाल दिया था। जांच के उपरांत पुलिस ने भावना, उसके प्रेमी मोहित, मोहित के पिता अंग्रेश, मां राकेश उर्फ अंजू, उसके दोस्त जोहरा निवासी उत्तम और जड़ौदा निवासी मनीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में हुई। एडीजीसी ललित भारद्वाज, आशीष त्यागी, मनोज कुमार ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए राधा रानी की हत्या में भावना और उसके प्रेमी मोहित को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने बाकी चार आरोपियों मोहित की मां राकेश उर्फ अंजू, पिता अंग्रेश, दोस्त मनीष और उत्तम को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। केस की पैरवी डीजीसी राजीव शर्मा ने की।

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कड़ी सुरक्षा में मोहित को फतेहपुर जेल से लाया गया
राधा रानी हत्याकांड में मोहित इन दिनों फतेहपुर जेल में बंद है। सोमवार को उसे कड़ी सुरक्षा में यहां लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर उसे फिर से कड़ी सुरक्षा में वापस फतेहपुर भेज दिया गया। भावना को भी जेल भेज दिया गया।

रोहित सांडू गिरोह का शॉर्प शूटर है मोहित
एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि मोहित शातिर अपराधी है, जो रोहित सांडू गिरोह का शॉर्प शूटर है। उस पर सिखेडा, नई मंडी, तितावी, मंसूरपुर, खतौली आदि थानों में संगीन अपराधों के 14 मुकदमे दर्ज है।

मोबाइल फोन की रिकार्डिंग बनी सजा का आधार
राधा रानी हत्याकांड में वादी समेत अन्य मौके के गवाह पक्ष द्रोही हो गए थे। विवेचक मदन सिंह बिष्ट द्वारा कोर्ट में पेश की गई मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और मोहित व भावना के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग सजा का आधार बनी है। यह मोबाइल भी भावना से पुलिस ने बरामद किया था।

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