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हत्या में भाई समेत दो को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Thu, 12 Oct 2017 11:55 PM IST
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सजा सुनाने के बाद दोषियों को जेल ले जाती पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला
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शाहपुर के गांव तावली में युवक की हत्या में सगे भाई समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। बृहस्पतिवार को एडीजे तृतीय की कोर्ट ने हत्यारोपियों पर फैसला सुनाया है।
थाना शाहपुर के गांव तावली निवासी वादी मुकदमा जन्नो पत्नी यासीन ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके बेटे साजिद की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, तो मृतक साजिद का सगा भाई वाजिद व मृतक का मोसा नईम पुत्र हबीब निवासी जलालपुर थाना बड़ौत, बागपत हत्यारे निकले थे। दोनों की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया गया। पुलिस ने वाजिद और नईम को साजिद की हत्या का आरोपी बनाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय न्यायाधीश अभिमन्यु की कोर्ट में हुई। मुकदमे में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन सिंघल ने अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा सिद्ध करने के लिए 12 गवाह पेश कर अपनी दलील और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त मृतक के सगे भाई वाजिद पुत्र यासीन निवासी तावली और नईम पुत्र हबीब को हत्या का दोषी माना है। दोनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 120बी के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना शाहपुर के गांव तावली निवासी वादी मुकदमा जन्नो पत्नी यासीन ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके बेटे साजिद की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, तो मृतक साजिद का सगा भाई वाजिद व मृतक का मोसा नईम पुत्र हबीब निवासी जलालपुर थाना बड़ौत, बागपत हत्यारे निकले थे। दोनों की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया गया। पुलिस ने वाजिद और नईम को साजिद की हत्या का आरोपी बनाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय न्यायाधीश अभिमन्यु की कोर्ट में हुई। मुकदमे में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन सिंघल ने अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा सिद्ध करने के लिए 12 गवाह पेश कर अपनी दलील और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त मृतक के सगे भाई वाजिद पुत्र यासीन निवासी तावली और नईम पुत्र हबीब को हत्या का दोषी माना है। दोनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 120बी के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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