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अपहरण, गैंगरेप में दो को सात वर्ष की सजा
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 22 Jun 2016 01:08 AM IST
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एफटीसी प्रथम ने किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने के मुकदमे दो युवकों को सात वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह जुर्माना पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना थानाभवन के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 21 जुलाई 2008 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर के आंगन में सोई थी। रात्री 2:30 बजे खलील पुत्र फज्जर व हारुन पुत्र शौकीन निवासी भैंसानी आए और तमंचों के बल पर उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गए। किशोरी के साथ सहारनपुर ले जाकर गैंगरेप किया।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम में चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता इनाम ईलाही त्यागी ने कोर्ट में 7 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलील व सुबूतों के आधार पर खलील व हारून को दोषी करार देते हुए दोनों को सात साल कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना थानाभवन के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 21 जुलाई 2008 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर के आंगन में सोई थी। रात्री 2:30 बजे खलील पुत्र फज्जर व हारुन पुत्र शौकीन निवासी भैंसानी आए और तमंचों के बल पर उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गए। किशोरी के साथ सहारनपुर ले जाकर गैंगरेप किया।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम में चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता इनाम ईलाही त्यागी ने कोर्ट में 7 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलील व सुबूतों के आधार पर खलील व हारून को दोषी करार देते हुए दोनों को सात साल कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
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