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चर्चित बसधाड़ा गैंगरेप कांड में सात युवक दोषी करार

Sun, 30 Jul 2017 12:27 AM IST
Updated Sun, 30 Jul 2017 12:27 AM IST
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चर्चित बसधाड़ा गैंगरेप कांड  में सात युवक दोषी करार
मुजफ्फरनगर। अदालत ने बसधाड़ा के गैंगरेप मामले में सात अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। अभियुक्तों ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बनाई और बाद में उसे वायरल कर दिया था। वर्ष 2013 के दंगे के बाद अचानक सामने आया यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। सात अभियुक्तों में से छह जमानत पर बाहर थे, जबकि एक 2014 से ही जेल में बंद है। सजा 31 जुलाई को सुनाई जाएगी। शाहपुर क्षेत्र के गांव की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई थी। पीड़िता मजदूर परिवार से थी। वह एक कसबे में क्लीनिक पर काम करती थी। घटना के दिन 17 अगस्त 2013 को पीड़िता अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी। रास्ते में बसधाड़ा गांव में वह रुके, तो बसधाड़ा के राशिद, वासिफ, सोमान, राहुल, अब्दुल, सलाऊ और मोनू आ गए। इस युवकों ने उसके मित्र को पीटकर बेहोश कर दिया और उसे उठाकर जंगल में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। युवकों ने मोबाइल से उसकी वीडियो भी बनाई। साथ ही किसी को इसकी जानकारी देने पर परिवार वालों को जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इस धमकी से डरकर वह चुपचाप बैठ गई थी। मगर, युवकों ने दस माह बाद सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल कर दी। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने 24 जून 2014 को शाहपुर थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी पीड़ा बयां की थी। इस संबंध में उक्त सातों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। दंगे के बाद इस सामूहिक गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद यह मामला काफी चर्चित हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजकर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत संख्या (15) में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कय्यूम अली और सीताराम आर्य ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए कोर्ट में चार गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शनिवार को अभियुक्त राशिद, वासिफ, सोमान, राहुल, अब्दुल, सलाऊ और मोनू को सामूहिक बलात्कार का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कय्यूम अली ने बताया कि इनमें अब्दुल 2014 से जेल में बंद है, जबकि बाकी छह जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। शनिवार को कोर्ट ने इन सभी को जेल भेज दिया। सजा के लिए सोमवार 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है।
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