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चरस तस्कर को 14 वर्ष का कारावास की सजा
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चरस तस्कर को 14 वर्ष का कारावास
मुजफ्फरनगर। अदालत ने चरस तस्कर को 14 वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर के नई मंडी कोतवाली कोतवाली पर तैनात एसआई कालीचरण तोमर ने 28 फरवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि जानसठ रोड फ्लाईओवर ब्रिज बाईपास पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को चेक करते हुए अभियुक्त इरफान पुत्र वहीद निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना को दो कट्टों में भरी 40 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रिजेंद्र त्यागी के अदालत संख्या- 6 में हुई। एडीजीसी पवन कुमार सिंघल ने कोर्ट में चार गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त इरफान को चरस तस्करी करने का दोषी करार देते हुए धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 14 वर्ष का कारावास व एक लाख 50 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने यह आदेश भी दिया है कि अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि इस कारावास में समायोजित की जाए, क्योंकि अभियुक्त की जमानत नहीं हो पायी है वह गिरफ्तारी से आज तक जेल में ही है।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने चरस तस्कर को 14 वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर के नई मंडी कोतवाली कोतवाली पर तैनात एसआई कालीचरण तोमर ने 28 फरवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि जानसठ रोड फ्लाईओवर ब्रिज बाईपास पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को चेक करते हुए अभियुक्त इरफान पुत्र वहीद निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना को दो कट्टों में भरी 40 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रिजेंद्र त्यागी के अदालत संख्या- 6 में हुई। एडीजीसी पवन कुमार सिंघल ने कोर्ट में चार गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त इरफान को चरस तस्करी करने का दोषी करार देते हुए धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 14 वर्ष का कारावास व एक लाख 50 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने यह आदेश भी दिया है कि अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि इस कारावास में समायोजित की जाए, क्योंकि अभियुक्त की जमानत नहीं हो पायी है वह गिरफ्तारी से आज तक जेल में ही है।