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लांक के राहुल हत्याकांड में तीन मुल्जिम0दोषी करा
Updated Wed, 27 Sep 2017 02:04 AM IST
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लांक के राहुल हत्याकांड में तीन मुल्जिम दोषी करार
मुजफ्फरनगर। छह साल पहले लांक गांव में हुए राहुल हत्याकांड में अदालत ने तीन मुल्जिमों को दोषी करार दिया है। बुधवार को सजा पर सुनवाई होगी। राहुल की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्यारों ने हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फुगाना थाना क्षेत्र के गांव लांक निवासी पवन कुमार ने 25 दिसंबर 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसका बेटा राहुल (17) एक रोज पहले 24 दिसंबर को बाइक से सामान लेने के लिए बुढ़ाना गया था, मगर लौटकर नहीं आया। शाम को परिजनों के मोबाइल पर फोन आया कि राहुल का अपहरण कर लिया गया है, लाखों की फिरौती का इंतजाम कर लो, नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के उपरांत गांव के ही फरमान पुत्र मेहरबान, रविंद्र पुत्र रामफल, वाजिद पुत्र नूरहसन, छोटू पुत्र मूूदा और सतनाम पुत्र रामपाल निवासी मंगलपुर, कैराना को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि राहुल का बुढ़ाना-शामली मार्ग पर ब्रेन जौन पब्लिक स्कूल के पास से अपहरण किया था। विरोध करने पर उसकी मफलर से गला घोंटकर और ईंटों से सिर कुचलकर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर राहुल का शव और उसकी बाइक भी बरामद कर ली थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पूनम राजपूत की एफटीसी कोर्ट संख्या-2 में हुई। एडीजीसी रीतू चौधरी ने कोर्ट में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए फरमान, रविंद्र और सतनाम को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। बुधवार को सजा पर सुनवाई होगी। एक आरोपी छोटू पुत्र मूदा किसी बाहरी जेल में बंद है, जिसकी फाइल अलग चल रही है।
वाजिद कोर्ट से हुआ फरार
मुजफ्फरनगर। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपी वाजिद धीरे से कोर्ट से फरार हो गया। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह गायब मिला। जिस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है।
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मुजफ्फरनगर। छह साल पहले लांक गांव में हुए राहुल हत्याकांड में अदालत ने तीन मुल्जिमों को दोषी करार दिया है। बुधवार को सजा पर सुनवाई होगी। राहुल की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्यारों ने हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फुगाना थाना क्षेत्र के गांव लांक निवासी पवन कुमार ने 25 दिसंबर 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसका बेटा राहुल (17) एक रोज पहले 24 दिसंबर को बाइक से सामान लेने के लिए बुढ़ाना गया था, मगर लौटकर नहीं आया। शाम को परिजनों के मोबाइल पर फोन आया कि राहुल का अपहरण कर लिया गया है, लाखों की फिरौती का इंतजाम कर लो, नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के उपरांत गांव के ही फरमान पुत्र मेहरबान, रविंद्र पुत्र रामफल, वाजिद पुत्र नूरहसन, छोटू पुत्र मूूदा और सतनाम पुत्र रामपाल निवासी मंगलपुर, कैराना को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि राहुल का बुढ़ाना-शामली मार्ग पर ब्रेन जौन पब्लिक स्कूल के पास से अपहरण किया था। विरोध करने पर उसकी मफलर से गला घोंटकर और ईंटों से सिर कुचलकर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर राहुल का शव और उसकी बाइक भी बरामद कर ली थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पूनम राजपूत की एफटीसी कोर्ट संख्या-2 में हुई। एडीजीसी रीतू चौधरी ने कोर्ट में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए फरमान, रविंद्र और सतनाम को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। बुधवार को सजा पर सुनवाई होगी। एक आरोपी छोटू पुत्र मूदा किसी बाहरी जेल में बंद है, जिसकी फाइल अलग चल रही है।
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वाजिद कोर्ट से हुआ फरार
मुजफ्फरनगर। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपी वाजिद धीरे से कोर्ट से फरार हो गया। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह गायब मिला। जिस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है।
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