फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   सुशील मूंछ के खिलाफ वारंट जारी-Meerut

सुशील मूंछ के खिलाफ वारंट जारी-Meerut

Sat, 17 Feb 2018 02:32 AM IST
Updated Sat, 17 Feb 2018 02:32 AM IST
विज्ञापन
सुशील मूंछ के खिलाफ वारंट जारी-Meerut

विज्ञापन
मुजफ्फरनगर/मेरठ।
उत्तर प्रदेश के सूचीबद्ध गिरोह के माफिया सरगना कुख्यात सुशील मूंछ को मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी घेरने की तैयारी कर ली है। वह शहर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित चल रहा है। शहर कोतवाली पुलिस के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुशील मूंछ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनबीडब्ल्यू मिलने के साथ ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।

रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मथेड़ी निवासी माफिया सरगना सुशील मूंछ एक बार फिर सुर्खियों में है। मेरठ पुलिस को उसकी तलाश है, उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। सुशील मूंछ को मेरठ पुलिस ने गत 24 जनवरी को परतापुर थाना क्षेत्र के गांव सोहरका में हुए मां-बेटे के डबल मर्डर का षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया है। अब मुजफ्फरनगर पुलिस को भी उसकी तलाश है। शहर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में 120बी का आरोपी बनाकर मूंछ को वांछित घोषित किया है। इस मामले में शुक्रवार को सिटी कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल किया है। वारंट मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में निकल गई है। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने बताया कि गाजियाबाद निवासी नमिता ने 10 अगस्त 2017 को शहर कोतवाली पर दक्षिणी सिविल लाइन निवासी भूषण, रोहित आदि के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नईमंडी स्थित उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने दो आरोपियों भूषण और रोहित को गिरफ्तार कर हाल में ही जेल भेजा है। मामले की जांच पड़ताल और आरोपियों के बयान के आधार पर कुख्यात सुशील मूंछ की इस मामले में संलिप्तता सामने आने पर उसे 120बी का आरोपी बनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed