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फार्म हाउस के मालिक और नौकर के खिलाफ मुकदमा

Fri, 01 Sep 2017 01:56 AM IST
Updated Fri, 01 Sep 2017 01:56 AM IST
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फार्म हाउस के मालिक और  नौकर के खिलाफ मुकदमा
फार्म हाउस के मालिक और नौकर के खिलाफ मुकदमा
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मोरना (मुजफ्फरनगर)। हस्तिनापुर वन्य अभ्यारण्य में फार्म हाउस से दुर्लभ प्रजाति के जानवरों के अवशेष मिलने के बाद बृहस्पतिवार को वन विभाग की टीम ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। जंगली जानवरों के शिकार की आशंका के चलते फार्म हाउस के आसपास बिहारगढ़, इलाहाबास और मोरना के जंगलों को भी खंगाला गया। फिलहाल पुलिस ने अपनी ओर से फार्म हाउस के मालिकों और केयरटेकर के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
भोपा थाना क्षेत्र के मोरना व बिहारगढ़ मार्ग पर स्थित एक फार्म हाउस परिसर के अंदर गड्ढे से जानवरों के अवशेषों को पुलिस ने बरामद किया था। फार्म से शिकार करने का जाल, हत्या करने के उपकरण भी बरामद किए थे। ग्रामीणों ने फार्म से भाग रहे लोगों को जंगल से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। सुबह जानवरों के अवशेषों की तस्करी को लेकर जांच करने पहुंचे सामाजिक वानिकी प्रभाग के शुक्रताल रेंजर सिंहराज सिंह पुंडीर, डिप्टी रेंजर खुर्शीद आलम, वन दरोगा शबी हैदर और नत्थू सिंह ने फार्म हाउस के आसपास के जंगलों में अवशेषों की तलाश में सर्च अभियान चलाया। टीम को अवशेष नहीं मिल सके।
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सूचना मिलने पर प्रभागीय निदेशक सूरज सिंह शुक्रताल रेंज कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वन क्षेत्र में संदिग्ध लोगों को घेराबंदी कर पकड़ने के निर्देश दिए। बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं, थाना भोपा प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि शुक्रताल चौकी इंचार्ज बालिन्द्र सिंह को इस मामले का वादी बनाया गया है। जिसमें दिल्ली निवासी जावेद, मुन्ना और केयरटेकर कल्लू पुत्र दलबीरा निवासी गांव इलहाबास थाना भोपा के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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12 दिनों से चल रही थी फार्म में चिनाई
सीओ भोपा मोहम्मद रिजवान ने बताया कि जानवरों के अवशेष मिलने के मामले में जिन पांच लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि ठेकेदार के माध्यम से वह लोग चिनाई और मजदूरी का कार्य करने के लिए पिछले 12 दिनों से फार्म हाउस में लगे हुए थे। एसएसपी को मामले की जानकारी देकर उन्हें छोड़ दिया गया है।
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