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महमिला को पीटने के मामले में धारा 307 व 452 हटाई

Sat, 07 Jul 2018 12:13 AM IST
Updated Sat, 07 Jul 2018 12:13 AM IST
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महमिला को पीटने के मामले में धारा 307 व 452 हटाई
रतनपुरी/खतौली (मुजफ्फरनगर)। रतनपुरी के गांव टोड़ा की पंचायत में महिला को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में विवेचक ने जांच पड़ताल कर आरोपियों पर लगाई गई धारा हटा दी है। इसलिए गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को पुलिस ने थाने से ही जमानत दे दी। पुलिस बाकी नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
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क्षेत्र के टोड़ा गांव में गत मंगलवार को हुई पंचायत में देवर के बेटे के साथ अनैतिक संबंध बनाने के आरोप में महिला को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर किसी ग्रामीण ने महिला की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल कर दी थी। वीडियो वायरल करने पर पुलिस हरकत में आई। पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने महिलाओं समेत आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को नामजद आरोपियों में से दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। जिसमें कोई गंभीर चोट नहीं मिली है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में महिला पर जानलेवा हमले के कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
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पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने तथा घटना घर के अंदर की नहीं होना माना है। विवेचक ने जांच के दौरान इस मामले में लगाई गई धारा को हटा दिया है। धाराओं के हटाने के बाद गिरफ्तार किए तीनों आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी गई। थानाध्यक्ष रतनपुरी विरेंद्र कसाना ने बताया कि इस मामले में आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फरार नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। नामजद आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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