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Muzaffarnagar News: शामली के ऊदल हत्याकांड में चचेरे भाई पर दोष सिद्ध
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- नौ जुलाई 2017 को अंजाम दी गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के बनत कस्बे में छह साल पहले अंजाम दिए गए ऊदल हत्याकांड में चचेरे भाई पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा के प्रश्न पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि घर की बैठक के विवाद में नौ जुलाई 2017 को युवक ऊदल की उसके चचेरे भाई अमित उर्फ काला ने दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सूरता ने वारदात का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने की। वारदात में मंगलवार को अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि तय की गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के बनत कस्बे में छह साल पहले अंजाम दिए गए ऊदल हत्याकांड में चचेरे भाई पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा के प्रश्न पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि घर की बैठक के विवाद में नौ जुलाई 2017 को युवक ऊदल की उसके चचेरे भाई अमित उर्फ काला ने दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सूरता ने वारदात का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने की। वारदात में मंगलवार को अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि तय की गई है।
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