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Muzaffarnagar News: दो कातिलों को उम्र कैद, अदालत ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Thu, 12 Jan 2023 08:34 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 12 Jan 2023 08:34 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने विजय हत्याकांड में दो कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Court sentences two convicts to life imprisonment in murder case in Muzaffarnagar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में अदालत ने शामली के विजय हत्याकांड में दो कातिलों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार के न्यायालय में हुई।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि सात जुलाई वर्ष 2007 की घटना है। शामली के कोतवाली थाना क्षेत्र में अजय और विजय पर दोषियों ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया था। जिसमें विजय की मौत हो गई थी और अजय गंभीर रूप से घायल हो गया था।
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वहीं वादी ने शामली निवासी रामदेव उर्फ आशू, विकास और करण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने करण सिंह की संलिप्तता नहीं पाते हुए अदालत में दो अभियुक्तों (दोषियों) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने केस को साबित करने के लिए मजबूत पैरवी की।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रामदेव और विकास को धारा 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास और 20 हजार का अर्थदंड एवं धारा 307/34 में सात-सात साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजायें एक साथ चलेगी।

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