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पुलिस की सख्त पैरवी के चलते तीन लोगों को न्यायालय से हुई सजा

Sun, 21 Feb 2021 11:44 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Feb 2021 11:44 PM IST
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Court sentenced three people for selling illegal liquor
अवैध शराब बेचने के मामले में तीन लोगों को कोर्ट ने दी सजा
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देवबंद। क्षेत्र के तीन लोगों को एनडीपीएस एक्ट और अवैध शराब के धंधे में लिप्त पाए जाने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि एसएसपी डॉ. एस. चनप्पा के निर्देशन में न्यायालय में पुलिस द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध मोहल्ला छिंपीवाड़ा निवासी आसिफ को एक वर्ष तीन माह का कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जबकि आबकारी अधिनियम के तहत देवबंद निवासी रोशन पुत्र रतिराम और थाना बड़गांव के जड़ोदापांडा निवासी इमरान को जेल में बिताई अवधि सहित जुर्माने से दंडित किया गया है। जिसमें न्यायालय ने इमरान को 2000 रुपये और रोशन को 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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