मुजफ्फरनगर: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, शादी का झांसा देकर ले गया था आरोपी
दुष्कर्म के प्रकरण में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। बताया गया कि आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर ले गया था।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 27 अप्रैल 2014 को आरोपी 17 साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इलाहाबाद ले जाकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। पीड़िता के साथ मेरठ और इलाहाबाद में दुष्कर्म किया गया। पीड़िता किसी तरह घर लौटी और परिजनों को प्रकरण की जानकारी दी। एक मई 2014 को मंसूरपुर थाने में आरोपी लोकेश के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अभियुक्त लोकेश को 20 साल कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।