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यूपी : अदालत ने तीन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, गोली मारकर की गई थी बबलू की हत्या
Fri, 15 Apr 2022 07:00 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 15 Apr 2022 07:00 PM IST
सार
अदालत ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
शामली के कांधला में सात साल पहले मामूली कहासुनी के बाद की गई हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 कमलापति ने फैसला सुनाया।
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डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि 11 मार्च 2015 को कांधला निवासी बबलू मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था। घर लौटने के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई इरफान ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने जांच की तो कांधला कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती निवासी शाहरुख और मोहल्ला शेखजादगान निवासी बिल्लू और नई बस्ती निवासी जुनैद के नाम प्रकाश में आए। मेडिकल स्टोर पर शाहरुख के साथ हुई बहस की रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।
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पुलिस ने इस मामले में 25 मई 2015 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 ने की। वहीं शुक्रवार को तीनों अभियुक्तों को धारा 302 में उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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