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Muzaffarnagar News: अदालत ने गोकशी के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त की
Tue, 04 Apr 2023 12:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 04 Apr 2023 12:52 AM IST
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मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने पुलिस पार्टी पर हमला करने और गोकशी के मामले में आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह ने बताया घटना 19 मार्च कोतवाली थाना क्षेत्र की है। वहलना चौक प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान ने चेकिंग के दौरान एक पिकप गाड़ी में गोवंश देखकर रूकवाया। आरोपी मौके से गाड़ी लेकर राणा चौक से शामली की बाईपास की तरफ लेकर फरार होने लगे। पुलिस ने पीछा किया। आरोपियों ने घिरा देखकर गाड़ी से काले रंग का बछड़ा सड़क पर फेंक दिया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्म रक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो आरोपी भी घायल हो गए थे। कुछ दूरी पर गाड़ी के टायर में पंक्चर होने के बाद पुलिस ने गुल्लर वाली खालापार निवासी जावेद समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया था। एडीजीसी ने बताया अभियुक्त जावेद का गोकशी करने का आपराधिक इतिहास है। बेसहारा पशुओं का वध कर मांस बेचने के कृत्य में संलिप्तता बताई गई है। अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना। जानलेवा हमला, पशु क्रूरता अधिनियम, गोवध अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम की धाराओं में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह ने बताया घटना 19 मार्च कोतवाली थाना क्षेत्र की है। वहलना चौक प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान ने चेकिंग के दौरान एक पिकप गाड़ी में गोवंश देखकर रूकवाया। आरोपी मौके से गाड़ी लेकर राणा चौक से शामली की बाईपास की तरफ लेकर फरार होने लगे। पुलिस ने पीछा किया। आरोपियों ने घिरा देखकर गाड़ी से काले रंग का बछड़ा सड़क पर फेंक दिया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्म रक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो आरोपी भी घायल हो गए थे। कुछ दूरी पर गाड़ी के टायर में पंक्चर होने के बाद पुलिस ने गुल्लर वाली खालापार निवासी जावेद समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया था। एडीजीसी ने बताया अभियुक्त जावेद का गोकशी करने का आपराधिक इतिहास है। बेसहारा पशुओं का वध कर मांस बेचने के कृत्य में संलिप्तता बताई गई है। अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना। जानलेवा हमला, पशु क्रूरता अधिनियम, गोवध अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम की धाराओं में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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