फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Case filed against victim side in molestation case

छेड़छाड़ मामले में पीड़ित पक्ष पर ही दर्ज किया मुकदमा

Sat, 02 Oct 2021 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 11:42 PM IST
विज्ञापन
Case filed against victim side in molestation case
खतौली के गांव कैलावड़ा में कई मकानों पर लिखा मकान बिकाऊ है। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
छेड़छाड़ मामले में पीड़ित पक्ष पर ही दर्ज किया मुकदमा
विज्ञापन

खतौली (मुजफ्फरनगर)। गांव कैलावड़ा में छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने और पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने से आहत कई परिवारों ने अपने घरों पर ‘मकान बिकाऊ है’ लिखकर गांव से पलायन की चेेतावनी दी है। सीओ खतौली ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कैलावड़ा में कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति के युवक द्वारा सैनी समाज की एक युवती से छेड़छाड़ की गई थी। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी भी हो गई थी। तहरीर दिए जाने पर पुलिस ने छेड़छाड़ आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, लेकिन बाद में आरोपी पक्ष की तरफ से उल्टे पीड़ित पक्ष के खिलाफ भी एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष पर फैसले का दबाव बनाया गया, जिसमें छेड़छाड़ आरोपी पक्ष द्वारा एससी-एसटी एक्ट में फैसला करने के लिए पीड़ित परिवार से पांच लाख रुपये की मांग की गई।
विज्ञापन

आरोप है कि इससे इंकार किए जाने पर आरोपी पक्ष के लोग रोजाना पीड़ित पक्ष के मोहल्ले में पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा मोबाइल से इसकी वीडियो बनाकर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बजाय पीड़ित पक्ष पर ही फैसले का दबाव बना रही है। इससे आहत होकर शनिवार को सैनी समाज के कई परिवारों ने अपने घरों पर ‘मकान बिकाऊ है’ लिख दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर गांव से पलायन की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ राकेश सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ था। सैनी समाज की ओर से छेड़छाड़ के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं, अनुसूचित जाति पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब सैनी समाज द्वारा पलायन किए जाने की चेतावनी की जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed