फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   BSA fails to appear; court issues arrest warrant.

Muzaffarnagar News: हाजिर नहीं हुए बीएसए, अदालत ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट

Fri, 09 Oct 2026 01:20 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
BSA fails to appear; court issues arrest warrant.
मुजफ्फरनगर। नई मंडी थाना क्षेत्र के जानलेवा हमले के मामले में अदालत में आरोपी की टीसी के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर बीएसए संदीप कुमार के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने सीओ नई मंडी को आदेश दिए कि बीएसए को गिरफ्तार कर 12 अक्तूबर को कोर्ट में पेश करें।
विज्ञापन

सहावली गांव में दो साल पहले हत्या और जानलेवा हमले की दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हत्या के प्रकरण की पत्रावली जिला जज की अदालत में ट्रांसफर हो गई, जबकि जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई एफटीसी-3 में चल रही है। वादी उषा की ओर से छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने दो आरोपियों को बाल अपचारी बताया। अदालत ने बीएसए के माध्यम से ज्ञान ज्योति स्कूल सहावली से टीसी तलब की। बयान के लिए बीएसए को 18 सितंबर को समन तामील कराए गए थे। बृहस्पतिवार को स्कूल के प्रतिनिधि पहुंचे लेकिन बीएसए हाजिर नहीं हुए, जिस कारण बयान दर्ज नहीं हो सके। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमाररेन बताया कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, बीएसए का कहना है कि वह 18 सितंबर को कोर्ट गए थे लेकिन बयान नहीं हो पाए थे। बृहस्पतिवार को संबंधित स्कूल का प्रतिनिधि भेजा गया था। विभागीय कार्य की वजह से वह बृहस्पतिवार को कोर्ट नहीं जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed