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गबल में बैंक के कैशियर को तीन साल की सजा

Tue, 01 Dec 2015 12:39 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 01 Dec 2015 12:39 AM IST
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Bank cashiers sentenced to three years
मुजफ्फरनगर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गोपाल तिवारी की कोर्ट ने बैंक से पौने दो लाख रुपये का गबन करने वाले कैशियर को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गोपाल गुप्ता के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक नई मंडी की शाखा में दस साल पहले वर्ष 2005 में तत्कालीन कैशियर सोमपाल ने 1.78 लाख रुपये का गबन किया था।
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जांच के दौरान गबन का मामला सामने आया। तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक स्वामीदीन वर्मा ने इस संबंध में कैशियर सोमपाल के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में गबन की धारा 409 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था।
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यह मुकदमा एसीजेएम द्वितीय गोपाल तिवारी की कोर्ट में चला। पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने कैशियर को दोषी पाया। सोमवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें कैशियर सोमपाल को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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