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पाक के प्रथम प्रधानमंत्री के परिवार की संपत्ति की बिक्री पर रोक
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एक हजार करोड़ की संपत्ति के विक्रय और निर्माण पर रोक
मुजफ्फरनगर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहायक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पीसी फियालो ने एक हजार करोड़ की संपत्ति के अवैध विक्रय और निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं। भोपा रोड पर शहर के बीच करीब 570 बीघा भूमि है। आजादी से पहले यह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के परिवार के सदस्यों के नाम थी और इसे शत्रु संपत्ति घोषित की प्रक्रिया चल रही है।
देश के सहायक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पीसी फियालो ने जिला प्रशासन को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि पाक नागरिक मोहम्मद सज्जाद अली खां पुत्र रूस्तम अली खां के नाम थाना नईमंडी क्षेत्र के भोपा रोड पर खेवट नंबर 4/1 रकबा 188-10-15 पुख्ता 500 बीघा और कुल भूमि 570 बीघा है। है। संपत्ति की कीमत लगभग 1000 करोड़ है। सज्जाद अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली के भाई थे। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने इस संबंध में जारी किए पत्र में जिला प्रशासन की आठ मई 2018 को भेजी गई एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सज्जाद अली खां एक मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए थे और उनके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र अवैधानिक है। शत्रु संपत्ति संशोधन नियमावली 2016 के क्रम में केंद्र सरकार से परामर्श लेने की बात कही गई थी। पूरे मामले में विधिक कार्रवाई आवश्यक है। इस मामले में राधेश कुमार ने एक रिट भी उच्च न्यायालय में दायर की हुई है। भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित करने से पहले जिला प्रशासन से छह बिंदुओ पर रिपोर्ट मांगी गई है। पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक प्रशासन उक्त भूमि के अवैध विक्रय और निर्माण पूरी तरह रोक लगाए। साथ ही शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने इससे जुड़े सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां भी मांगी है ताकि न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके। एडीएम वित्त आलोक कुमार ने बताया कि पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है।
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मुजफ्फरनगर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहायक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पीसी फियालो ने एक हजार करोड़ की संपत्ति के अवैध विक्रय और निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं। भोपा रोड पर शहर के बीच करीब 570 बीघा भूमि है। आजादी से पहले यह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के परिवार के सदस्यों के नाम थी और इसे शत्रु संपत्ति घोषित की प्रक्रिया चल रही है।
देश के सहायक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पीसी फियालो ने जिला प्रशासन को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि पाक नागरिक मोहम्मद सज्जाद अली खां पुत्र रूस्तम अली खां के नाम थाना नईमंडी क्षेत्र के भोपा रोड पर खेवट नंबर 4/1 रकबा 188-10-15 पुख्ता 500 बीघा और कुल भूमि 570 बीघा है। है। संपत्ति की कीमत लगभग 1000 करोड़ है। सज्जाद अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली के भाई थे। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने इस संबंध में जारी किए पत्र में जिला प्रशासन की आठ मई 2018 को भेजी गई एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सज्जाद अली खां एक मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए थे और उनके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र अवैधानिक है। शत्रु संपत्ति संशोधन नियमावली 2016 के क्रम में केंद्र सरकार से परामर्श लेने की बात कही गई थी। पूरे मामले में विधिक कार्रवाई आवश्यक है। इस मामले में राधेश कुमार ने एक रिट भी उच्च न्यायालय में दायर की हुई है। भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित करने से पहले जिला प्रशासन से छह बिंदुओ पर रिपोर्ट मांगी गई है। पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक प्रशासन उक्त भूमि के अवैध विक्रय और निर्माण पूरी तरह रोक लगाए। साथ ही शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने इससे जुड़े सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां भी मांगी है ताकि न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके। एडीएम वित्त आलोक कुमार ने बताया कि पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है।
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