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मिलावटी शराब के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Thu, 25 Feb 2021 12:17 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Feb 2021 12:17 AM IST
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Bail petition of adulterated alcohol accused dismissed
मिलावटी शराब के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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मुजफ्फरनगर। मिलावटी शराब बनाने की फैक्टरी चलाने वाले 12 आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौधरी और रेणु शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर पुलिस ने आठ जनवरी को औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी एक फैक्टरी में चल रही मिलावटी शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी थी। यहां से शराब, शराब बनाने के सामान व रैपर, ढक्कन, बोतलों के साथ 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग मिलावटी शराब बना कर बेचते थे। जिनमें विशाल, सोनू उर्फ मनोज निवासी मिल मंसूरपुर, रवि उर्फ पहलवान, गौरव, नितिन निवासी दूधाहेड़ी, विपिन निवासी नागौरी मेरठ, अजय कुमार, मोहित, गौतम कर्णवाल निवासी मुजफ्फरनगर, सन्नी उर्फ अर्जुन निवासी शामली, सोमपाल उर्फ मुन्ना निवासी तितावी, कुलदीप निवासी नसीरपुर तितावी शामिल थे।

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था। आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत संख्या- 7 में दाखिल कराई थी। जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने विरोध करते दलीलें दी। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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