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Muzaffarnagar News: मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 23 May 2026 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 11:42 PM IST
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Bail Applications of Two Accused Rejected in Narcotics Recovery Case
अदालत से:----
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। अदालत ने मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात की पीठासीन अधिकारी ज्योति सिंह ने की।
25 अप्रैल को शाहपुर थाने के उप निरीक्षक अभिषेक कुमार पुलिस टीम के साथ सोरम रजबहे के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालत में मौके से अभियुक्त जिला बहराइच के थाना मोतीपुर के गांव बलई निवासी नसरूद्नीन उर्फ सोनू एवं बुढ़ाना क्षेत्र के परासौली निवासी रिजवान सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चारों के कब्जे से 3.802 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
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बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने आरोपियों की अलग-अलग जमानत अर्जियां दाखिल की। सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने पाया कि बरामद मादक पदार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण वाणिज्यिक श्रेणी में आती है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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