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यूपी: पुलिस पर हमला करने वाले आठ आरोपियों के कुर्की वारंट जारी, 36 दोषियों को सुनाई जा चुकी 10-10 साल की सजा

Thu, 05 Oct 2023 09:19 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 05 Oct 2023 09:19 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : पुलिस पर हमला करने वाले आठ आरोपियों को कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले में 36 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

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Attachment warrants issued for eight accused in case of attack on police in Muzaffarnagar
अदालत।

विस्तार

मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूदनगर में 20 साल पहले पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में आठ आरोपियों को कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। एक आरोपी ने अदालत में हाजिर होकर वारंट रिकॉल का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में 36 दोषियों को तीन माह पहले 10-10 साल कारावास की सजा हो चुकी है।

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि 14 फरवरी 2003 को महमूदनगर में जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष के बीच झगड़े में साजिद की मौत हो गई थी। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। वारदात में तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, सीओ दिनेश कुमार, सिविल लाइन थाना प्रभारी बलजीत सिंह और एसआई रामदास घायल हुए थे। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच कर 50 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने अदालत में हाजिर नहीं होने पर आरोपी सिराज, कासिम, आजाद, वाजिद, शाहनवाज, साजिद शौकीन, नसीम के कुर्की वारंट जारी हो चुके हैं। बृहस्पतिवार को आरोपी शौकीन ने अदालत में हाजिर होकर वारंट रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

36 दोषियों को सुनाई गई थी सजा
अगस्त माह में अदालत ने 36 दोषियों को जानलेवा हमले में 10-10 साल के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। धारा 147, 148, 427 में एक-एक साल, धारा 332 और 353 में दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। तब आठ आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए थे।

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यह था मामला
बाइक के विवाद में 14 फरवरी 2003 को सुबह महमूदनरगर में जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष आमने-सामने आ गए थे। झगड़े में उस्मान के साले साजिद की मौत हो गई थी, जिसके बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया था। प्रकरण में तीन मुकदमे दर्ज हुए थे। जाकिर और उस्मान पक्ष की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए मुकदमे में दोनों पक्ष आपस में फैसला कर चुके हैं।

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इन्हें सुनाई जा चुकी सजा
महमूदनगर निवासी इंतजार, इस्लाम, युनूस, सलीम, नौशाद पुत्र सगीर अहमद। आस मोहम्मद, मोहम्मद नफीस पुत्र अय्यूब। नफीस पुत्र समयदीन। मोहम्मद शमीम, शकील, मोहम्मद अनीस, सलीम जावेद, मोहम्मद सलीम उर्फ सालिम पुत्र अलीजान। इरफान, मोहम्मद मुस्तकीम, इमरान, आलम, गय्यूर, अनीस, नौशाद पुत्र निजामुद्दीन। जीशान, अब्दुल कादिल, राशिद, शहजाद पुत्र कल्लू। नूर मोहम्मद, मोहम्मद माजिद, शहजाद पुत्र सलीम। मुकीम, फखरुद्दीन, आबिद, अख्तर, नजमू, अहसान, मोबीन, नसीम पुत्र मूसा। मोहम्मद आरिफ को सजा सुनाई गई है।

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