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Muzaffarnagar News: एआरओ विकास को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Sun, 25 Dec 2022 04:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Dec 2022 04:30 AM IST
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ARO development did not get relief from the court
मुजफ्फरनगर। जानसठ तहसील के दुकानदारों की बैठक कर उनसे हर महीने उगाही की बात कहने की ऑडियो वायरल होने के बाद शासन ने पूर्ति विभाग के एआरओ विकास कुमार को सस्पेंड कर अलीगढ में अटैच कर दिया था।
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निलंबित एआरओ ने बहाली के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गुहार लगाई थी। इलाहाबाद में विकास सिंह बनाम स्टेट केस में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भारद्वाज ने दोनो पक्षों की बहस सुनी। न्यायालय ने आदेश दिया कि एआरओ विकास सिंह का ऑडियो समाज, जिले तथा शासन में वायरल हो चुका है, जो इनके खिलाफ गंभीर मामला है। कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया। शासन को यह आदेश दिया कि विकास के खिलाफ विभाग चार माह के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। संवाद
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