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पूर्व प्रधान समेत चार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Sat, 18 Jul 2020 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2020 12:06 AM IST
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Arms license of four including former head revoked
मुजफ्फरनगर। गांव अमीरनगर में करीब तीन माह पूर्व हुए संघर्ष के आरोपी पूर्व प्रधान समेत तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं, भोपा के भी एक ग्रामीण का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है।
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तितावी थाना क्षेत्र के गांव अमीरनगर में गत नौ अप्रैल को कुत्ता घुमाने को लेकर पूर्व प्रधान अशोक के बेटे आशु का गांव के ही नितिन से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी, जिसमें पूर्व प्रधान का बेटा आशु व नितिन दोनों गोलियां लगने से घायल हुए थे। इनमें से नितिन की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि उक्त प्रकरण में पूर्व प्रधान अशोक पक्ष की ओर से लाइसेंसी शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें पूर्व प्रधान अशोक पुत्र रामशरण के साथ ही अशोक पुत्र कौशल व प्रदीप पुत्र रामशरण शामिल हैं। उक्त तीनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं, भोपा थाना क्षेत्र से भी एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। धीरज शर्मा पुत्र बालकृष्ण शर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट व कातिलाना हमले समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
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