{"_id":"49-78369","slug":"Muzaffar-nagar-78369-49","type":"story","status":"publish","title_hn":"बर्खास्त सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बर्खास्त सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Muzaffar nagar
Updated Mon, 20 Oct 2014 05:32 AM IST
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। फर्जी कागजात लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा अफगान निवासी रमन कुमार वर्ष 2006 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था। सत्यापन के दौरान उसके खिलाफ नकुड़ थाने में दो आपराधिक मामले दर्ज पाए गए थे, जिसके चलते सात अगस्त 2007 में उसका चयन निरस्त कर सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके विरोध में रमन कुमार ने विभाग में अपील दायर की थी, जिसे दोबारा हुई जांच के बाद खारिज कर दिया गया था। इसके बाद रमन कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने चयन निरस्तीकरण को गलत बताया था। इस बाबत उसने कई दस्तावेज भी याचिका में संलग्न किए थे। हाईकोर्ट द्वारा इन दस्तावेजों की जांच कराई गई तो ये भी फर्जी पाए गए। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब सीओ मंडी कर्मवीर सिंह द्वारा सिविल लाइंस थाने में रमन कुमार के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसओ चंद्रकिरण ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा अफगान निवासी रमन कुमार वर्ष 2006 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था। सत्यापन के दौरान उसके खिलाफ नकुड़ थाने में दो आपराधिक मामले दर्ज पाए गए थे, जिसके चलते सात अगस्त 2007 में उसका चयन निरस्त कर सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके विरोध में रमन कुमार ने विभाग में अपील दायर की थी, जिसे दोबारा हुई जांच के बाद खारिज कर दिया गया था। इसके बाद रमन कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने चयन निरस्तीकरण को गलत बताया था। इस बाबत उसने कई दस्तावेज भी याचिका में संलग्न किए थे। हाईकोर्ट द्वारा इन दस्तावेजों की जांच कराई गई तो ये भी फर्जी पाए गए। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब सीओ मंडी कर्मवीर सिंह द्वारा सिविल लाइंस थाने में रमन कुमार के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसओ चंद्रकिरण ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन