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रेप के आरोपी को सात साल कैद
Muzaffar nagar
Updated Fri, 19 Sep 2014 05:31 AM IST
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मुजफ्फरनगर। नौकरी के बहाने युवती को भगा ले जाने और चाकू से आतंकित कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच मोहम्मद अली ने फैसला सुनाया। पीड़िता घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी।
मामला आठ मार्च 2011 का है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की युवती कच्ची सड़क स्थित एक घर में बर्तन साफ करने गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। पीड़िता की मांग ने मोहल्ले के ही विपिन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता इनाम इलाही त्यागी और रितु चौधरी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवती को अच्छी नौकरी दिलाने के बहाने मोदीनगर ले गया, जहां पर चाकू से आतंकित करते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कई दिन बाद युवती को बरामद किया था। कोर्ट में दिए गए बयान में पीड़िता ने रेप किए जाने की बात स्वीकारी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच मोहम्मद अली ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गुरुवार को अदालत ने प्रकरण में विपिन को दोषी करार दिया। धारा 376 में सात साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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मामला आठ मार्च 2011 का है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की युवती कच्ची सड़क स्थित एक घर में बर्तन साफ करने गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। पीड़िता की मांग ने मोहल्ले के ही विपिन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता इनाम इलाही त्यागी और रितु चौधरी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवती को अच्छी नौकरी दिलाने के बहाने मोदीनगर ले गया, जहां पर चाकू से आतंकित करते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कई दिन बाद युवती को बरामद किया था। कोर्ट में दिए गए बयान में पीड़िता ने रेप किए जाने की बात स्वीकारी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच मोहम्मद अली ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गुरुवार को अदालत ने प्रकरण में विपिन को दोषी करार दिया। धारा 376 में सात साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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