फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   रेप के आरोपी को सात साल कैद

रेप के आरोपी को सात साल कैद

Fri, 19 Sep 2014 05:31 AM IST
Muzaffar nagar
Muzaffar nagar Updated Fri, 19 Sep 2014 05:31 AM IST
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। नौकरी के बहाने युवती को भगा ले जाने और चाकू से आतंकित कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच मोहम्मद अली ने फैसला सुनाया। पीड़िता घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी।
विज्ञापन

मामला आठ मार्च 2011 का है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की युवती कच्ची सड़क स्थित एक घर में बर्तन साफ करने गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। पीड़िता की मांग ने मोहल्ले के ही विपिन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता इनाम इलाही त्यागी और रितु चौधरी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवती को अच्छी नौकरी दिलाने के बहाने मोदीनगर ले गया, जहां पर चाकू से आतंकित करते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कई दिन बाद युवती को बरामद किया था। कोर्ट में दिए गए बयान में पीड़िता ने रेप किए जाने की बात स्वीकारी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच मोहम्मद अली ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गुरुवार को अदालत ने प्रकरण में विपिन को दोषी करार दिया। धारा 376 में सात साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed