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कसौली के नरेंद्र हत्याकांड में उम्रकैद की सजा
Updated Fri, 17 Aug 2018 01:09 AM IST
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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने कसौली के नरेंद्र हत्याकांड में एक युवक को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाने पर कसौली निवासी नीरज कुमार पुत्र राजेंद्र ने 14 मई 2015 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही संजय पुत्र सुखबीर से उनका जमीनी विवाद का मुकदमा चल रहा है। घटना के दिन वह व उसका चाचा नरेंद्र अदालत में पेशी कर गांव आ रहे थे। वह गांव में आए तो उनको संजय मुख्य रास्ते में खड़ा मिला। मुकदमे की पैरवी करने पर संजय ने उसके चाचा नरेंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत संख्या प्रथम में हुई। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी ने कोर्ट में नौ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए संजय को हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व 15 हजार जुर्माना, धारा 506 में छह माह के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 24/27 में तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया। संजय तीन साल से जेल में बंद है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाने पर कसौली निवासी नीरज कुमार पुत्र राजेंद्र ने 14 मई 2015 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही संजय पुत्र सुखबीर से उनका जमीनी विवाद का मुकदमा चल रहा है। घटना के दिन वह व उसका चाचा नरेंद्र अदालत में पेशी कर गांव आ रहे थे। वह गांव में आए तो उनको संजय मुख्य रास्ते में खड़ा मिला। मुकदमे की पैरवी करने पर संजय ने उसके चाचा नरेंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत संख्या प्रथम में हुई। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी ने कोर्ट में नौ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए संजय को हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व 15 हजार जुर्माना, धारा 506 में छह माह के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 24/27 में तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया। संजय तीन साल से जेल में बंद है।