फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   दंगे के मुकदमों में हुई पहली सजा

दंगे के मुकदमों में हुई पहली सजा

Sat, 09 Feb 2019 12:53 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Feb 2019 12:53 AM IST
विज्ञापन
दंगे के मुकदमों में हुई पहली सजा
अब तक 50 से अधिक मुकदमों में हो चुके हैं आरोपी बरी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। गांव कवाल के सचिन-गौरव के कत्ल के मामले में सात मुजरिमों को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सितंबर 2013 में हुए दंगे का यह पहला मामला है, जिसमें नामजदों को सजा सुनाई गई है। इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई के 50 से अधिक मुकदमों में आरोपी बरी हो चुके हैं।
सात सितंबर 2013 में बहुचर्चित कवाल कांड के बाद जिले में भड़के दंगे में कुल 550 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिनमें छह हजार से अधिक लोग आरोपी बनाए गए थे। बाद में दंगों की जांच के लिए शासन द्वारा गठित एसआईसी ने कुल 175 मुकदमों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिनमें कुल 1480 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में जिन मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गई थी, उनमें 50 मुकदमे कवाल कांड समेत अन्य हत्या, रेप आदि से संबंधित थे, जबकि शेष 125 दंगे के दौरान हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, पथराव व अन्य मामलों के थे। सूत्रों के अनुसार अब तक कोर्ट में दंगे के कुल 50 से अधिक मुकदमों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश में आरोपी बरी हो चुके हैं। ऐसे में दंगे का यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें आरोपियों को सजा सुनाई गई है। वहीं, 95 मुकदमों को शासन से वापसी लेने की मांग की गई है, इनमें से 38 मुकदमे शासन द्वारा वापस लिए जाने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन


सजा मिलने के बाद गुमसुम पहुंचे जेल
मुजफ्फरनगर। सचिन-गौरव की बर्बर हत्या में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के बाद छह मुजरिमों को कड़ी सुरक्षा में जेल ले जाया गया, जबकि मुजम्मिल को वापस बुलंदशहर जेल भेज दिया गया। जेल अफसरों के अनुसार, जिला कारागार में सजा मिलने के बाद पहुंचे सभी मुजरिमों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद जेल पहुंचे सभी मुजरिम गुमसुम ही रहे। जेल पहुंचने के बाद सभी आरोपियों को अलग-अलग बैरकों में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed