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खुले में मीट बेचने पर 15 के खिलाफ मुकदमा

Thu, 14 Feb 2019 12:49 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Feb 2019 12:49 AM IST
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खुले में मीट बेचने पर 15 के खिलाफ मुकदमा
खुले में मीट बेचने पर 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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मुजफ्फरनगर। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नगर में अभियान चलाकर खुले में चिकन एवं अन्य मीट उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 15 दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नगर में घूमकर अभियान चलाया। खुले में चिकन एवं अन्य मीट उत्पाद बेचने पर मीनाक्षी चौक पर मेरठ चिकन प्वाइंट के जावेद, भाई गुलजार कवाब के गुलजार, लद्दावाला में यादगार हलीम बिरयानी वाले वाजिद, खालापार में शालीमार होटल के समर, यहीं के अनीस, करीमनगर में गरीब नवाज होटल के हामिद अख्तर, हड्डी गोदाम के पास फरमान, शेरोवाली गली खालापार में खान होटल के आलम, कृष्णापुरी में हलीम बिरयानी बेचने वाले जावेद मंसूरी, शहीद चौक पर नसीम होटल के अजर राही, दक्षिणी खालापार में रिहान हलीम बिरयानी वाले रिहान अब्बासी, रहमतनगर में लजीज होटल खाना खजाना के मोहम्मद इमरान, मीनाक्षी चौक पर फूड एंड मूड के मोहम्मद तबरेज, शहीद चौक के हाजी मकबूल चिकन शॉप शादाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके त्रिपाठी, डा. अनिल कुमार कौशल, राजीव कुमार, डा. विकास कुमार, मोहित कुमार, राकेश कुमार, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, वारियाक्ष दीक्षित शामिल रहे।
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