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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
Fri, 10 Nov 2023 01:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 10 Nov 2023 01:16 AM IST
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- चार मार्च 2017 को छह साल की मासूम बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने ले गया था पड़ोसी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। खतौली कोतवाली क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय अरोरा और दीपक गौतम ने बताया कि चार मार्च 2017 को छह साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते हुए संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। बच्ची देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। छानबीन में बच्ची एक ईंख के खेत में गंभीर हालत में बरामद हुई थी। मासूम ने परिजनों को बताया था कि टॉफी का लालच देकर पड़ोसी उसे जंगल में लाया था।
परिजनों ने आरोपी अब्दुल रहीम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अब्दुल रहीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो में हुई। अदालत ने दोषी को धारा 6 लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के लिए 20 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। खतौली कोतवाली क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय अरोरा और दीपक गौतम ने बताया कि चार मार्च 2017 को छह साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते हुए संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। बच्ची देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। छानबीन में बच्ची एक ईंख के खेत में गंभीर हालत में बरामद हुई थी। मासूम ने परिजनों को बताया था कि टॉफी का लालच देकर पड़ोसी उसे जंगल में लाया था।
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परिजनों ने आरोपी अब्दुल रहीम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अब्दुल रहीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो में हुई। अदालत ने दोषी को धारा 6 लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के लिए 20 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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