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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Fri, 24 Nov 2023 11:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 24 Nov 2023 11:44 PM IST
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- विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक में हुई प्रकरण की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में आठ साल की मासूम को स्कूल से बहला-फुसलाकर लाने और दुष्कर्म की वारदात अंजाम देने वाले बिहार प्रदेश के नौकर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में 19 दिसंबर 2018 को बालिका स्कूल के मैदान में खेल रही थी। इसी दौरान किसान के यहां नौकरी कर रहा बिहार प्रदेश के थाना दरभंगा के गांव समस्तीपुर निवासी अनिल पुत्र सरोज उसको बहला-फुसलाकर एक मकान में ले गया। युवक ने यहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक ने दोष सिद्ध किया। दोषी अनिल को 20 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में आठ साल की मासूम को स्कूल से बहला-फुसलाकर लाने और दुष्कर्म की वारदात अंजाम देने वाले बिहार प्रदेश के नौकर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में 19 दिसंबर 2018 को बालिका स्कूल के मैदान में खेल रही थी। इसी दौरान किसान के यहां नौकरी कर रहा बिहार प्रदेश के थाना दरभंगा के गांव समस्तीपुर निवासी अनिल पुत्र सरोज उसको बहला-फुसलाकर एक मकान में ले गया। युवक ने यहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया गया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक ने दोष सिद्ध किया। दोषी अनिल को 20 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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