फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   20 years imprisonment to the accused of raping an innocent child

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Fri, 24 Nov 2023 11:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 24 Nov 2023 11:44 PM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the accused of raping an innocent child
- विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक में हुई प्रकरण की सुनवाई
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में आठ साल की मासूम को स्कूल से बहला-फुसलाकर लाने और दुष्कर्म की वारदात अंजाम देने वाले बिहार प्रदेश के नौकर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में 19 दिसंबर 2018 को बालिका स्कूल के मैदान में खेल रही थी। इसी दौरान किसान के यहां नौकरी कर रहा बिहार प्रदेश के थाना दरभंगा के गांव समस्तीपुर निवासी अनिल पुत्र सरोज उसको बहला-फुसलाकर एक मकान में ले गया। युवक ने यहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया गया।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक ने दोष सिद्ध किया। दोषी अनिल को 20 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed