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मालिक के मासूम बेटे की हत्या करने वाला नौकर दोषी करार

Fri, 07 Sep 2018 12:21 AM IST
Updated Fri, 07 Sep 2018 12:21 AM IST
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मालिक के मासूम बेटे की हत्या करने वाला नौकर दोषी करार
कमल की हत्या में नौकर दोषी करार
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने सात वर्ष के बेटे कमल की अपहरण के बाद हत्या करने वाले नौकर को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।
थाना भौराकंला पर गांव मुंडभर निवासी किसान अनिरुद्ध पुत्र संत सिंह ने 27 अक्तूबर 2013 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका सात वर्षीय पुत्र कमल गांव के बाजार में नमकीन लेने गया था, जो वापिस नहीं आया। काफी तलाश के बाद उसका शव 28 अक्तूबर को प्रहलाद के खेत में मिला। गांव में पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि उसका नौकर सोनू उर्फ सूरज पुत्र कमलजीत, निवासी गांव सोम्बा, जिला अंबाला उसके पुत्र को लेकर जंगल में गया था। अनिरुद्ध ने बताया था कि उसने अपने नौकर सोनू उर्फ सूरज की किसी गलती पर पिटाई कर दी थी। इसी कारण उसने उसके मासूम बेटे की अपहरण के बाद गला घोंट कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत संख्या-एक में हुई। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी और वादी के अधिवक्ता जसवीर सिंह ने कोर्ट में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त सोनू उर्फ सूरज को मासूम कमल की हत्या करने का दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। हत्यारा सोनू बीते पांच साल से जेल में ही बंद है।


अंबार हत्याकांड में आरोप तय
मुजफ्फरनगर। अदालत ने सीकरी के पूर्व प्रधान अंबार हत्याकांड में आठ आरोपियों पर आरोप तय किए है। शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी में पिछले वर्ष 22 अक्तूबर को पूर्व प्रधान की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
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