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दिव्यांगों को विवाह के लिए मिलेगा 35 हजार का अनुदान

Thu, 06 Jun 2019 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jun 2019 11:57 PM IST
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दिव्यांगों को विवाह के लिए मिलेगा 35 हजार का अनुदान
मुजफ्फरनगर। जिले में दिव्यांगों को शादी के लिए 35 हजार का अनुदान दिया जाएगा। युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार का अनुदान मिलेगा। दोनों के दिव्यांग होने पर शादी का अनुदान 35 हजार होगा। आवेदनकर्ता की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
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सीडीओ अर्चना वर्मा ने बताया कि दिव्यांग से विवाह करने पर प्रदेश सरकार अनुदान दे रही है। ऐसे लोग जिला दिव्यांग कल्याण विभाग में सीधे आवेदन कर सकते हैं। योजना में पात्रता रखने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दंपति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो, दंपति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।
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सीडीओ ने बताया कि दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि 15 हजार और युवती के युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार होगी। युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि 35 हजार होगी। आवेदनपत्र के साथ सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, विवाह संबंधी विवरण, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, वर तथा वधू के नवीनतम फोटोग्राफ, आय प्रमाणपत्र, संयुक्त बैंक खाता, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र जमा करना होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजनांतर्गत विभागीय पोर्टल पर आन लाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन पत्र साइबर कैफे, निजी, इंटरनेट, जन सुविधा केंद्र, विभागीय वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
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