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तावली के इरफान हत्याकांड में चार को उम्रकैद
Updated Fri, 18 May 2018 12:09 AM IST
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तावली के इरफान हत्याकांड में चार को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर। अदालत ने तावली में हुई एक किसान की हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है।
थाना शाहपुर पर तावली निवासी अहसान पुत्र गबरूद्दीन ने 19 अक्तूबर 2012 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके चाचा इरफान की गांव के कुछ लोगों से मुकदमे की रंजिश चली आ रही थी। इस कारण 19 अक्तूबर 2012 को सुबह 10 बजे जब उसका चाचा इरफान गढ़ी गांव से तावली आ रहा था, तो रास्ते में मुरसलीम पुत्र मुनतियाज , सलीम पुत्र मुमताज , मुमताज पुत्र यासीन , ईदरीश पुत्र यामीन ने उसकी गोलियों से भून कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार चतुर्थ की कोर्ट संख्या विशेष अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजयपाल सिंह वर्मा ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मुरसलीम , सलीम , मुमताज और इदरीश को इरफान की हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 /34 के तहत आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपया जुर्माना और इसके अतिरिक्त इदरीश को धारा 25 आर्मस एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है ।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने तावली में हुई एक किसान की हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है।
थाना शाहपुर पर तावली निवासी अहसान पुत्र गबरूद्दीन ने 19 अक्तूबर 2012 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके चाचा इरफान की गांव के कुछ लोगों से मुकदमे की रंजिश चली आ रही थी। इस कारण 19 अक्तूबर 2012 को सुबह 10 बजे जब उसका चाचा इरफान गढ़ी गांव से तावली आ रहा था, तो रास्ते में मुरसलीम पुत्र मुनतियाज , सलीम पुत्र मुमताज , मुमताज पुत्र यासीन , ईदरीश पुत्र यामीन ने उसकी गोलियों से भून कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार चतुर्थ की कोर्ट संख्या विशेष अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजयपाल सिंह वर्मा ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मुरसलीम , सलीम , मुमताज और इदरीश को इरफान की हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 /34 के तहत आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपया जुर्माना और इसके अतिरिक्त इदरीश को धारा 25 आर्मस एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है ।