{"_id":"66847d999594e3fdaa096e04","slug":"15-15-years-imprisonment-to-the-culprits-in-dowry-death-case-muzaffarnagar-news-c-29-1-mng1001-125335-2024-07-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: दहेज हत्या के मामले में दोषियों को 15-15 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: दहेज हत्या के मामले में दोषियों को 15-15 साल की सजा
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी में तेजाब डालकर विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति समेत दो को 15-15 साल और ससुर को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला और कुलदीप कुमार ने बताया कि मेरठ के सरूरपुर खुर्द थाना क्षेत्र के खिवाई निवासी मौजम अली ने अपनी बेटी मोमीना की शादी कुल्हेड़ी निवासी अब्दुल रहीम के साथ की थी। दोनों पक्षों में दहेज को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंच गया। इसके बाद सामाजिक समझौते के तहत मोमीना को ससुराल भेज दिया गया।
आरोप है कि 22 मई 2016 को ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता के साथ मारपीट करते हुए तेजाब फेंक दिया था, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
पीड़ित पक्ष ने कुल्हेड़ी निवासी आरोपी आस मोहम्मद, उसके पुत्र अब्दुल रहीम, अंजुम पत्नी अब्दुल रहीम, तसव्वर और सुजडू निवासी हुसनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत में आरोपी हुसनों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया जबकि आरोपी अब्दुल रहीम और तसव्वर पर दोष सिद्ध हुआ। दोनों को 15-15 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी ससुर आस मोहम्मद को 10 साल की सजा सुनाई गई जबकि पूर्व में ही पत्रावली अलग होने के कारण अंजुम को सजा सुनाई जा चुकी है।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला और कुलदीप कुमार ने बताया कि मेरठ के सरूरपुर खुर्द थाना क्षेत्र के खिवाई निवासी मौजम अली ने अपनी बेटी मोमीना की शादी कुल्हेड़ी निवासी अब्दुल रहीम के साथ की थी। दोनों पक्षों में दहेज को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंच गया। इसके बाद सामाजिक समझौते के तहत मोमीना को ससुराल भेज दिया गया।
विज्ञापन
आरोप है कि 22 मई 2016 को ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता के साथ मारपीट करते हुए तेजाब फेंक दिया था, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
पीड़ित पक्ष ने कुल्हेड़ी निवासी आरोपी आस मोहम्मद, उसके पुत्र अब्दुल रहीम, अंजुम पत्नी अब्दुल रहीम, तसव्वर और सुजडू निवासी हुसनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत में आरोपी हुसनों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया जबकि आरोपी अब्दुल रहीम और तसव्वर पर दोष सिद्ध हुआ। दोनों को 15-15 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी ससुर आस मोहम्मद को 10 साल की सजा सुनाई गई जबकि पूर्व में ही पत्रावली अलग होने के कारण अंजुम को सजा सुनाई जा चुकी है।