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Muzaffarnagar News: चार डिस्टिलरी कर्मचारियों समेत 14 लोग किए मुचलका पाबंद
Wed, 15 Jan 2025 01:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 15 Jan 2025 01:00 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो मुजफ्फरनगर/ मंसूरपुर। खानूपुर गांव की जमीन के प्रकरण में पुलिस ने प्रधान राजीव धनगर समेत 10 ग्रामीण और चार डिस्टिलरी कर्मचारियों को मुचलका पाबंद किया है। ग्रामीणों ने 19 जनवरी को महापंचायत का एलान किया है। बुधवार को अदालत में प्रकरण की सुनवाई होगी। खानूपुर के ग्रामीणों का कहना है कि जमीन लक्ष्मीनारायण मंदिर और सनातन धर्मशाला की है। डिस्टिलरी प्रशासन जमीन को अपना बता रहा है। ग्रामीणों के बुलावे पर पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.संजीव बालियान पहले गांव और फिर थाने पहुंचे थे। इसके बाद से लगातार मामला तूल पकड़ रहा है।
पुलिस भी इस मामले में खानूपुर के राजीव धनगर, धर्मेंद्र, प्रवीण, सूरज, अशोक कुमार, संजीव, मिल मंसूरपुर निवासी दीपक, सम्राट, राजू त्यागी, खानूपुर लाइनपार निवासी अमित को मुचलका पाबंद किया है। डिस्टिलरी के प्रबंधक सुनील जैन, संजय पवार समेत चार लोगों को मुचलका पाबंद किया है। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन में बुधवार को होगी।
गांव खानूपुर में पंचायत घर और सनातन धर्मशाला भूमि प्रकरण में आईबी की सब इंस्पेक्टर नेहा और मजीद चौधरी ने पंचायत घर में पहुंचकर प्रधान तथा ग्रामीणों से पूरे प्रकरण की जानकारी ली।प्रधान राजीव धनगर ने बताया कि सन् 1960 में इस भूमि का बैनामा लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा सनातन धर्मशाला के नाम किया गया था, जो अभी उनके पास है। एलआईयू की टीम भी पहुंची।प्रकरण की सुनवाई अदालत में चल रही है, लेकिन एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद खतौली तहसील से जमीन की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई।
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यही नहीं ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर अभी तक सरकारी अधिवक्ता भी नामित नहीं किए गए।
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पुलिस भी इस मामले में खानूपुर के राजीव धनगर, धर्मेंद्र, प्रवीण, सूरज, अशोक कुमार, संजीव, मिल मंसूरपुर निवासी दीपक, सम्राट, राजू त्यागी, खानूपुर लाइनपार निवासी अमित को मुचलका पाबंद किया है। डिस्टिलरी के प्रबंधक सुनील जैन, संजय पवार समेत चार लोगों को मुचलका पाबंद किया है। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन में बुधवार को होगी।
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गांव खानूपुर में पंचायत घर और सनातन धर्मशाला भूमि प्रकरण में आईबी की सब इंस्पेक्टर नेहा और मजीद चौधरी ने पंचायत घर में पहुंचकर प्रधान तथा ग्रामीणों से पूरे प्रकरण की जानकारी ली।प्रधान राजीव धनगर ने बताया कि सन् 1960 में इस भूमि का बैनामा लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा सनातन धर्मशाला के नाम किया गया था, जो अभी उनके पास है। एलआईयू की टीम भी पहुंची।प्रकरण की सुनवाई अदालत में चल रही है, लेकिन एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद खतौली तहसील से जमीन की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई।
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यही नहीं ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर अभी तक सरकारी अधिवक्ता भी नामित नहीं किए गए।