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Muzaffarnagar News: बड़कली सामूहिक हत्याकांड के 14 दोषियों को हाईकोर्ट से जमानत

Wed, 15 May 2024 04:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 15 May 2024 04:36 AM IST
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14 accused of Barkali mass murder granted bail from High Court
मुजफ्फरनगर। बड़कली के सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 14 दोषियों को हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत मिल गई है जबकि दोषी मीनू त्यागी और अजय शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पीड़ित पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
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रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर-दो के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने चार जुलाई 2022 को मीनू त्यागी समेत 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से दोषी जेल में बंद थे। बचाव पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने 14 दोषियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। मीनू त्यागी पर 18 और अजय शुक्ला पर चार मुकदमे दर्ज हैं।
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इनसेट
यह था पूरा मामला
11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी। जांच शुरू हुई तो साजिश का खुलासा हुआ। वादी ब्रजवीर सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में सुनवाई के दौरान विक्की की कोर्टरूम में हत्या कर दी गई थी। आरोपी सुशील शुक्ला और उपेंद्र की भी मौत हो चुकी है। किशोर होने की वजह से एक आरोपी की पत्रावलियां अलग कर दी गई थी।

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इनसेट
बड़कली कांड में इनकी हुई थी हत्या
रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह, गौरववीर पुत्र ब्रजवीर, समरवीर और श्यामवीर पुत्र उदयवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर, दक्ष (06) पुत्र समरवीर, प्रणव (04) पुत्र गौरववीर, वंश (02) पुत्र गौरववीर की हत्या की गई थी।
बड़कली सामूहिक हत्याकांड एक नजर में

- 11 जुलाई 2011 को हत्याकांड को अंजाम दिया गया

- 14 फरवरी 2013 को 19 आरोपियों पर आरोप तय

- 16 फरवरी 2015 को कोर्ट में विक्की त्यागी की हत्या

- 22 नवंबर 2019 में अभियोजन की गवाही पूरी

- 22 जनवरी 2021 से बहस शुरू

- 04 जुलाई 2022 को आरोपियों को सुनाई सजा
इन्हें सुनाई गई थी सजा
मीनू त्यागी उर्फ वंदना त्यागी, बधाई खुर्द की पूर्व प्रधान ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू उर्फ अजय शुक्ला, बॉबी शर्मा उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी त्यागी और हरवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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