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शहर में पॉलीथिन की बिक्री पर लगेगी रोक

Mon, 05 Mar 2018 11:56 PM IST
Updated Mon, 05 Mar 2018 11:56 PM IST
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शहर में पॉलीथिन की  बिक्री पर लगेगी रोक
शहर में पॉलीथिन की बिक्री पर लगेगी रोक
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मुजफ्फरनगर। शहर में पॉलीथिन का प्रयोग पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ईओ विकास सैन ने एक पत्र जारी कर व्यापारियों को अपनी दुकानों में रखी पॉलीथिन नष्ट करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद अभियान चलाने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है।

अधिशासी अधिकारी विकास सैन ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्लास्टिक प्रबंध नियमों के तहत प्लास्टिक के संग्रह करने और बेचने आदि पर रोक है। शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार प्लास्टिक और पॉलीथिन का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। थर्माकोल और प्लास्टिक के कारण नाली और नालों में पानी का बहाव भी रुक जाता है। इससे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खुदरा विक्रेता और पथ विक्रेता प्लास्टिक की पन्नी का प्रयोग करते हैं, इससे अधिक नुकसान पहुंचता है। शासन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कारण प्लास्टिक, पॉलीथिन और थर्माकोल का प्रयोग शहर में प्रतिबंधित किया गया है। 15 दिन के भीतर दुकानदार अपना स्टॉक खत्म कर लें और बचे हुए को नष्ट कर लें। इसके बाद अभियान चला कर कार्रवाई की जाएगी।
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