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खाद सब्सिडी में खेल होगा खत्म
Updated Fri, 25 Aug 2017 01:19 AM IST
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खाद सब्सिडी में खेल होगा खत्म
मुजफ्फरनगर। उर्वरक पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के नाम पर होने वाला खेल सरकार ने खत्म कर दिया है। अब खाद के उन्हीं बोरों पर सब्सिडी मिलेगी, जिनकी बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से होगी। एक सितंबर से जिले में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
उर्वरक सब्सिडी पर घोटालों की खबरें आम रही हैं। केंद्र सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सब्सिडी सीधे किसान को मिलेगी। खाद का जो बोरा किसान खरीदेगा और भुगतान उसके खाते से होगा उसी पर छूट मिलेगी। खाद की बिक्री एक सितंबर से पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से होगी। इसका सारा रिकार्ड ऑनलाइन रहेगा। जिले में लगभग 100 उर्वरक विक्रेता हैं, इन सभी को मशीन वितरित किए जाने का काम बृहस्पतिवार को शुरू हो गया। 26 अगस्त तक मशीन वितरित की जाएंगी।
एआर कोआपरेटिव प्रदीप सिंह मशीनों का वितरण कर रहे हैं। कृषि विभाग के राहुल सिंह ने बताया कि एफएमएस में पंजीकृत सभी खाद विक्रेताओं को मशीन लेना अनिवार्य है, जो उर्वरक विक्रेता पीओएस मशीन नहीं लेगा उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। पीओएस मशीन लेने आते समय ओरिजनल लाइसेंस, आधार कार्ड, सिमकार्ड और स्टॉक पाजीशन साथ लाना जरुरी है। एक सितंबर के बाद कोई भी विक्रेता बिना पीओएस मशीन के किसानों के खाद नहीं बेच पाएगा।
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मुजफ्फरनगर। उर्वरक पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के नाम पर होने वाला खेल सरकार ने खत्म कर दिया है। अब खाद के उन्हीं बोरों पर सब्सिडी मिलेगी, जिनकी बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से होगी। एक सितंबर से जिले में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
उर्वरक सब्सिडी पर घोटालों की खबरें आम रही हैं। केंद्र सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सब्सिडी सीधे किसान को मिलेगी। खाद का जो बोरा किसान खरीदेगा और भुगतान उसके खाते से होगा उसी पर छूट मिलेगी। खाद की बिक्री एक सितंबर से पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से होगी। इसका सारा रिकार्ड ऑनलाइन रहेगा। जिले में लगभग 100 उर्वरक विक्रेता हैं, इन सभी को मशीन वितरित किए जाने का काम बृहस्पतिवार को शुरू हो गया। 26 अगस्त तक मशीन वितरित की जाएंगी।
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एआर कोआपरेटिव प्रदीप सिंह मशीनों का वितरण कर रहे हैं। कृषि विभाग के राहुल सिंह ने बताया कि एफएमएस में पंजीकृत सभी खाद विक्रेताओं को मशीन लेना अनिवार्य है, जो उर्वरक विक्रेता पीओएस मशीन नहीं लेगा उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। पीओएस मशीन लेने आते समय ओरिजनल लाइसेंस, आधार कार्ड, सिमकार्ड और स्टॉक पाजीशन साथ लाना जरुरी है। एक सितंबर के बाद कोई भी विक्रेता बिना पीओएस मशीन के किसानों के खाद नहीं बेच पाएगा।
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