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आदर्श आचार संहिता का पालन करें प्रत्याशी: प्रेक्षक

Fri, 29 Mar 2019 12:25 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2019 12:25 AM IST
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आदर्श आचार संहिता का पालन करें प्रत्याशी: प्रेक्षक
वाहनों पर बिना अनुमति के झंडा, बैनर न लगाएं
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मुजफ्फरनगर। डीएम और प्रेक्षक ने प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन सुनिश्चित करें। प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर, बैनर, हैंडबिल, स्टीकर आदि पर प्रेस का नाम, मोबाइल नंबर व छपने वाली सामग्री की संख्या स्पष्ट शब्दों में अवश्य लिखी हो। आयोग के इसे लेकर स्पष्ट निर्देश हैं, यदि एसा नहीं होता है तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी अजय शंकर पांडेय, सामान्य प्रेक्षक पी अरुण बाबू, व्यय प्रेक्षक ओपी चौधरी एवं पुलिस प्रेक्षक गुगुलोथू लक्ष्मण ने प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक में स्पष्ट कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। डीएम ने कहा कि ईवीएम व वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाईजेशन व मतदान कार्मिकों का द्वितीय रैंडमाईजेशन 30 मार्च को दोपहर 12 बजे एनआईसी में प्रेक्षकों की मौजूदगी में किया जाएगा। उस समय सभी प्रत्याशियों का वहां रहना अनिवार्य है। सभी प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर का मिलान एक, पांच, नौ अप्रैल को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। निर्धारित तिथियों में अपने व्यय रजिस्टर का मिलान करा लें। बिना अनुमति के झंडा, बैनर आदि लगे मिलते हैं तो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुमति लेने के बाद ही प्रचार सामग्री वाहन आदि पर लगा सकते हैं। एक गाडी में केवल पांच व्यक्ति ड्राइवर सहित, एक झंडा, एक लाउडस्पीकर ही निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य है। सभी लोग आदर्श आचार संहिता का अक्षरतया पालन करें. जिससे कि किसी के साथ किसी प्रकार की समस्या न आए। किसी भी प्रत्याशी को सरकारी संपत्ति, भवनों पर किसी प्रकार का बैनर व झंडा, पोस्टर व होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग प्रचार व प्रसार में नहीं किया जाएगा, रात्रि 10 बजे के बाद तथा प्रात: छह बजे से पूर्व लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार नहीं होगा। सभी राजनैतिक दलों को सभा, रैली, जलसा व प्रचार को गाडी की अनुमति लेनी होगी। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि बगैर अनुमति के कोई भी कार्य न करें। मतदान के दिन 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी पार्टी या प्रत्याशी का कार्यालय नहीं खुलेगा। प्रत्येक पांच-पांच मिनट के अंतराल पर पुलिस फोर्स, पैरामिलट्री फोर्स की गाडी घूमती रहेगी। बूथों पर कडी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एडरीएम प्रशासन अमित सिंह, एसपी सिटी सतपाल अंतिल, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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